Drx. Ravi Varma
राजस्थान खेत तलाई योजना( rajasthan farm pond योजना)
उपयोगिताः खेत में ऐसा स्थान जहां से वर्षा जल बहकर जाता हैं , उस स्थान पर 20 मीटर X 20 मीटर X3 मीटर आकार के फार्म पौण्ड ( खेत तलाई ) की खुदाई कर उसमें एकत्र जल से भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सकता है , साथ ही खरीफ मौसम में सूखा अवधिदौरान उस एकत्रित जलसे जीवन रक्षक सिंचाईकर फसल को बचाया जा सकताहै ।
आवेदन प्रक्रिया-:
कियोस्क के माध्यम से -
- कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा।
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा।
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है।
- संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा एक हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।
- समय अवधि :-
- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 30 दिवस मे निस्तारण करना होगा।
- लाभ प्राप्ति का स्त्रोत :-
- जिला स्तरीय संबंधित कृषि कार्यालय।
संपर्क सूत्र-:
अगर आपको फार्म पोंड के आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है या फिर ई- मित्र वाला ऑनलाइन आवेदन करने से मना के रहा हैै तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक से और पंचायत समिति ने सहायक कृषि अधिकारी से मिल कर आवेदन कर सकते हैं।